
नई दिल्ली, 28 नवंबर 2024 – वित्तीय वर्ष 2023-24 और आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 थी। लेकिन अगर आपने अभी तक अपना ITR दाखिल नहीं किया है, तो चिंता की बात नहीं। आयकर विभाग आपको विलंबित रिटर्न (बिलेटेड ITR) दाखिल करने का मौका देता है। इस प्रक्रिया के तहत आप 31 दिसंबर 2024 तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, हालांकि इसके लिए आपको जुर्माना और ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है।
लेट फीस और जुर्माने का प्रावधान
आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत विलंबित ITR दाखिल करने पर जुर्माने का प्रावधान है:
- 5,000 रुपये जुर्माना – यदि आप 31 दिसंबर 2024 तक अपना ITR दाखिल करते हैं।
- 10,000 रुपये जुर्माना – यदि रिटर्न 31 दिसंबर के बाद लेकिन 31 मार्च 2025 से पहले दाखिल किया जाता है।
- कम आय वालों के लिए राहत – यदि आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से कम है, तो जुर्माना केवल 1,000 रुपये होगा।
बकाया कर पर ब्याज का भुगतान
अगर आपके ऊपर कर बकाया है, तो आपको धारा 234A के तहत बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान भी करना होगा। यह ब्याज रिटर्न दाखिल करने में देरी के कारण लगाया जाता है।
विलंबित रिटर्न दाखिल करने से होने वाले नुकसान
अगर आप विलंबित ITR दाखिल करते हैं, तो:
- लाभ आगे नहीं ले जा सकते – व्यवसायिक नुकसान, पूंजीगत नुकसान को भविष्य में आगे ले जाने का विकल्प समाप्त हो सकता है। हालांकि, गृह संपत्ति से आय के तहत हुए नुकसान को आगे ले जाने की अनुमति होगी।
- रिफंड प्रक्रिया में देरी – अगर आपके द्वारा अधिक कर भुगतान किया गया है और आप रिफंड के हकदार हैं, तो विलंबित रिटर्न के कारण इस प्रक्रिया में अधिक समय लग सकता है।
गलतियों को सुधारने का मौका: संशोधित ITR
अगर आपने अपने विलंबित रिटर्न में कोई गलती की है, तो समय सीमा के भीतर संशोधित रिटर्न (संशोधित ITR) दाखिल किया जा सकता है।
ITR वेरिफिकेशन है अनिवार्य
ITR दाखिल करने के बाद वेरिफिकेशन करना आवश्यक है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग, या डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से की जा सकती है। यदि आप इसे ऑनलाइन वेरिफाई नहीं करते, तो ITR-V की हार्ड कॉपी 120 दिनों के भीतर केंद्रीयकृत प्रसंस्करण केंद्र (CPC) को भेजनी होगी।
बिलेटेड ITR दाखिल करने का फायदा
हालांकि विलंबित रिटर्न फाइल करने पर जुर्माना और ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन यह आयकर कानून का पालन करने और टैक्स से संबंधित किसी भी कानूनी परेशानी से बचने का एक विकल्प प्रदान करता है।
निष्कर्ष:
अगर आप ITR फाइल करने की अंतिम तिथि से चूक गए हैं, तो 31 दिसंबर 2024 तक विलंबित ITR दाखिल कर सकते हैं। हालांकि, इसे समय पर पूरा करना जुर्माने और ब्याज से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। टैक्स प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए समय पर फाइलिंग सुनिश्चित करें और यदि देरी हुई है, तो जल्द से जल्द इसे निपटाएं।