उत्तराखंड

देहरादून जिले में 13 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन

देहरादून में 13 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन

देहरादून, (इंडिया 7 लाइव):
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार तथा जिला न्यायाधीश देहरादून श्री प्रेम सिंह खिमल के मार्गदर्शन में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) देहरादून की सचिव सीमा डुंगराकोटी ने जानकारी दी है कि 13 सितंबर 2025 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जिला देहरादून की सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

यह लोक अदालत देहरादून मुख्यालय के साथ-साथ ऋषिकेश, विकासनगर, डोईवाला और मसूरी स्थित न्यायालयों में भी आयोजित होगी।

किन-किन मामलों का निपटारा होगा?

इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्न प्रकार के मामले आपसी समझौते के आधार पर सुलझाए जाएंगे-

  • आपराधिक सुलह योग्य मामले

  • मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति मामले

  • दीवानी वाद

  • धन वसूली के मामले

  • चेक बाउंस के मामले

  • वैवाहिक विवाद

  • व अन्य श्रेणी के मामले जो आपसी सहमति से निपट सकते हैं

कैसे कराएं अपना मामला सूचीबद्ध?

जिन पक्षकारों के मुकदमे जिले की किसी भी अदालत में लंबित हैं, वे अपने वकील के माध्यम से या स्वयं जाकर लोक अदालत में अपना मामला 12 सितंबर 2025 तक सूचीबद्ध करा सकते हैं।

लोक अदालत के फायदे

  • यहां मामलों का निपटारा आपसी सहमति और समझौते से होता है।

  • अदालती फीस वापस कर दी जाती है।

  • दोनों पक्षों को संतुष्टि मिलती है और विवाद शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो जाता है।

  • समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण को बढ़ावा मिलता है।

अपील

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने लंबित मामलों को सरल, त्वरित तथा सुलहपूर्ण तरीके से निपटाएं। साथ ही आसपास के लोगों को भी इस संबंध में जानकारी दें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस व्यवस्था से लाभ प्राप्त कर सकें।

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