हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में एक महिला ने पति पर दहेज के लिए उत्पीड़न और तीन तलाक देने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पति पर दहेज उत्पीड़न और तलाक का आरोप
पीड़ित महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी हमजा मस्जिद, इंदिरानगर निवासी युवक से कुछ साल पहले हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही पति और ससुराल वाले दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करने लगे। उत्पीड़न से आहत होकर उसने ससुराल वालों के खिलाफ न्यायालय में मामला दायर किया, जिसके बाद से वह मायके में रह रही है।
कोर्ट के आदेश के बाद बढ़ा उत्पीड़न
महिला ने बताया कि कोर्ट ने उसके पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। इसके बाद आरोपी ने मायके में आकर मारपीट की और केस वापस लेने का दबाव बनाया। इसी दौरान उसने तीन तलाक देकर रिश्ते को खत्म करने की कोशिश की।
पुलिस की कार्रवाई
बनभूलपुरा थाना प्रभारी नीरज भाकुनी ने बताया कि आरोपी युवक के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपी पर सख्त कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
यह मामला दहेज उत्पीड़न और तीन तलाक के खिलाफ बने कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता पर फिर से ध्यान आकर्षित करता है।