
नई दिल्ली: आयकर विभाग ने ITR-2 दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उन्नत एक्सेल-आधारित उपयोगिता लॉन्च की है। यह सुविधा व्यक्तिगत करदाताओं और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए तैयार की गई है, जो किसी व्यवसाय या पेशे से आय अर्जित नहीं करते। इस नई उपयोगिता का संस्करण 1.11, 25 मार्च 2025 को जारी किया गया है।
ITR-2 फाइलिंग के लिए नई एक्सेल आधारित उपयोगिता
इस उपयोगिता का उद्देश्य करदाताओं को ITR-2 फाइलिंग के लिए एक संगठित और सरल टूल उपलब्ध कराना है। इस नई प्रणाली से मैन्युअल गणना और डेटा एंट्री से जुड़ी जटिलताओं को कम किया गया है, जिससे त्रुटियों की संभावना भी घटेगी।
ITR-2 उन करदाताओं के लिए अनिवार्य है, जिनकी आय स्रोतों में वेतन, गृह संपत्ति, पूंजीगत लाभ और अन्य वित्तीय श्रेणियां शामिल हैं। हालांकि, इसमें व्यवसाय या पेशेवर आय वाले करदाता शामिल नहीं होते।
ITR-2 एक्सेल उपयोगिता की मुख्य विशेषताएं
- धारा 139(8A) के तहत संशोधन सुविधा: इस नए अपडेट में करदाताओं को अपने पहले से भरे गए रिटर्न में संशोधन करने की अनुमति दी गई है।
- गलतियों को सुधारने की सुविधा: यदि पहले दर्ज किए गए विवरण में कोई गलती है, तो करदाता इस अपडेट के जरिए बिना किसी गंभीर दंड के सुधार कर सकता है।
- करदाताओं के लिए उपयोग में आसान: नई उपयोगिता डेटा एंट्री को आसान बनाने और गणनाओं को स्वचालित करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
ITR-1 और ITR-2 में अंतर, सही फॉर्म कैसे चुनें?
ITR-1 (सहज) किसके लिए?
- यह उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है।
- आय स्रोत: वेतन, पेंशन, एक आवासीय संपत्ति, कृषि आय (5,000 रुपये तक) और अन्य सीधे स्रोतों से आय।
- सरल वित्तीय मामलों वाले करदाताओं के लिए आदर्श।
ITR-2 किसके लिए?
- उन करदाताओं के लिए, जिनकी आय 50 लाख रुपये से अधिक है।
- आय स्रोत: पूंजीगत लाभ, विदेशी आय, गैर-सूचीबद्ध शेयर स्वामित्व, निदेशक पद, और अधिक जटिल वित्तीय लेनदेन।
- RNOR (Resident but Not Ordinarily Resident) और NRI (Non-Resident Indian) श्रेणी के करदाता भी ITR-2 का उपयोग करते हैं।
गलत फॉर्म चुनने से आयकर विभाग द्वारा ITR को अस्वीकार किया जा सकता है या नोटिस भेजा जा सकता है।
ITR-2 फाइलिंग में एक्सेल-आधारित उपयोगिता का महत्व
इस नई उपयोगिता की मदद से करदाता अपनी वित्तीय जानकारी को सुव्यवस्थित कर सकते हैं, त्रुटियों को कम कर सकते हैं और तेजी से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग लगातार उपयोगिता को अपडेट कर रहा है ताकि रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को अधिक कुशल और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाया जा सके।
इस नई सुविधा से करदाताओं के लिए टैक्स फाइलिंग पहले से कहीं ज्यादा सरल, तेज और सटीक हो जाएगी।