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सुप्रीम कोर्ट ने हटाया ग्रैप-4 प्रतिबंध, उत्तराखंड की 194 बीएस-4 बसों को मिली दिल्ली में प्रवेश की अनुमति

Supreme Court lifts GRAP-4 ban, 194 BS-4 buses from Uttarakhand allowed to enter Delhi

देहरादून: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर के चलते लागू किए गए ग्रैप-4 प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। इसके साथ ही उत्तराखंड की बीएस-4 श्रेणी की 194 डीजल बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति मिल गई है। ये बसें 20 दिनों से उत्तराखंड के विभिन्न डिपो में खड़ी थीं और अब फिर से दिल्ली के रूट पर चलेंगी।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को ग्रैप-4 के प्रतिबंध हटाने की अनुमति दी। इसके बाद उत्तराखंड परिवहन निगम ने दिल्ली सरकार से बातचीत कर अपनी बीएस-4 बसों को संचालन की हरी झंडी दिलाई। शुक्रवार से इन बसों ने फिर से दिल्ली के लिए यात्रा शुरू कर दी है।

20 दिनों से बंद थीं 194 बीएस-4 बसें

दिल्ली में प्रदूषण स्तर बढ़ने के बाद, बीएस-4 श्रेणी की बसों पर ग्रैप-4 के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके चलते उत्तराखंड परिवहन निगम की 194 बसें दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पा रही थीं। केवल 310 बसें ही दिल्ली रूट पर चल रही थीं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यात्रियों को राहत मिलेगी।

क्या है बीएस-4 बसें?

बीएस-4 (भारत स्टेज-4) इंजन वाली गाड़ियों में ईंधन में सल्फर की मात्रा अधिक होती है, जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन अधिक होता है। यही कारण है कि इनसे निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत माना जाता है। दिल्ली-एनसीआर में पहले से ही वायु प्रदूषण गंभीर स्थिति में था, इसलिए इन बसों पर प्रतिबंध लगाया गया था।

ग्रैप (GRAP) क्या है?

ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तैयार की गई एक रणनीति है। इसमें 4 चरण शामिल हैं:

  1. ग्रैप-1: एक्यूआई 201-300 (खराब स्थिति) होने पर लागू होता है।
  2. ग्रैप-2: एक्यूआई 301-400 (बहुत खराब स्थिति) होने पर लागू होता है।
  3. ग्रैप-3: एक्यूआई 401-450 (गंभीर स्थिति) पर लागू होता है।
  4. ग्रैप-4: एक्यूआई 450 से ऊपर (गंभीर+ स्थिति) होने पर लागू किया जाता है।

दिल्ली में अभी लागू रहेगा ग्रैप-2

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि एक्यूआई 450 से ऊपर जाता है, तो ग्रैप-4 फिर से लागू किया जाएगा। फिलहाल, दिल्ली में ग्रैप-2 के प्रावधान लागू हैं।

उत्तराखंड परिवहन निगम को राहत

उत्तराखंड के परिवहन सचिव ब्रजेश कुमार संत ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के कश्मीरी गेट आईएसबीटी के लिए बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए परिवहन निगम ने दिल्ली सरकार से समन्वय बनाकर बसों की आवाजाही बहाल कराई है।

यात्रियों को मिलेगी राहत

अब उत्तराखंड की 194 बीएस-4 बसें फिर से दिल्ली में प्रवेश करेंगी। इससे यात्री न केवल राहत महसूस करेंगे, बल्कि बसों की कमी के कारण बढ़े किराए और असुविधा से भी बच सकेंगे।

ग्रैप-4 प्रतिबंध हटने से उत्तराखंड परिवहन निगम और दिल्ली-एनसीआर के यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि, दिल्ली का वायु प्रदूषण फिर से गंभीर स्तर पर पहुंचने पर यह प्रतिबंध दोबारा लागू किया जा सकता है।

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