Uniform Civil Code: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने पर संशय, 9 नवंबर की तारीख पर असमंजस
Doubt over implementation of Uniform Civil Code (UCC) in Uttarakhand, confusion over the date of November 9

देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के लागू होने को लेकर अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। पहले राज्य सरकार ने दावा किया था कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस, यानी 9 नवंबर 2024 को UCC लागू कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल यह संभव होता नजर नहीं आ रहा है।
मुख्यमंत्री का बयान
प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जब UCC लागू करने की तारीख को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने बताया कि सरकार ने पहले 9 नवंबर 2024 को UCC लागू करने की योजना बनाई थी। लेकिन UCC के प्रावधानों को अंतिम रूप देने में अधिक समय लग रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कमेटी के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह और अन्य सदस्य इस पर लगातार काम कर रहे हैं, और उम्मीद है कि इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा।
कमेटी का काम अंतिम चरण में
मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि UCC लागू करने के लिए गठित कमेटी का काम लगभग अंतिम चरण में है, लेकिन कुछ प्रावधानों को अंतिम रूप देने में अधिक समय लग सकता है। ऐसे में 9 नवंबर को UCC लागू होने की संभावना कम है। हालांकि, अक्टूबर के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कमेटी की बैठक के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि UCC कब तक लागू होगा।
प्रक्रिया में लग रहा है अधिक समय
मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कई प्रावधान तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें समय लग रहा है। हालांकि, गठित कमेटी ने पहले यह कहा था कि 9 नवंबर तक UCC लागू कर दिया जाएगा, लेकिन अब यह तय नहीं है।
अक्टूबर की बैठक में होगा फैसला
अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में होने वाली बैठक के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि उत्तराखंड में UCC कब लागू होगा। इस बैठक के बाद राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी।
इस बीच, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए लोगों में उत्सुकता बनी हुई है, लेकिन अब सभी की नजरें अक्टूबर की महत्वपूर्ण बैठक पर टिकी हैं, जहां इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है।