हाल ही में सोशल मीडिया पर होटल और ढाबों में खाद्य और पेय पदार्थों में थूकने की घटनाएं वायरल होने के बाद उत्तराखंड पुलिस ने गंभीर कदम उठाए हैं। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अभिनव कुमार द्वारा सभी जिलों को जारी निर्देशों में कहा गया है कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की जाए और दोषियों पर कड़ी सजा दी जाए।
प्रेसित आदेश में कहा गया है कि होटल, ढाबों व अन्य खाद्य व्यवसायिक संस्थानों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का शत-प्रतिशत सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए। इसके साथ ही, इन संस्थानों में लगे रसोईघरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की सिफारिश की गई है ताकि गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके।
खुले स्थानों में रेड़ी-खोखा चलाने वालों पर भी निगरानी के लिए स्थानीय अभिसूचना इकाइयों की सहायता ली जाएगी। नियमित गश्त और पेट्रोलिंग के दौरान भी ऐसे मामलों का विशेष ध्यान रखने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस विभाग के साथ समन्वय बनाकर स्वास्थ्य और खाद्य विभाग द्वारा नियमित चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।
आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर किसी घटना से धार्मिक या सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका हो, तो पुलिस को अतिरिक्त धाराओं के तहत भी कार्यवाही करनी होगी।
डीजीपी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे मामलों में धारा 274 बीएनएस और उत्तराखंड पुलिस एक्ट की धारा 81 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही, स्थानीय निकायों और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर जन जागरूकता अभियान भी चलाने के आदेश दिए गए हैं ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
अधिकारीयों से कहा गया है कि सभी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए जनहित में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।