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उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 2024 सिविल सेवा मुख्य परीक्षा स्थगित की, नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश का पालन

Uttarakhand Public Service Commission postpones 2024 Civil Services Mains Exam, following Nainital High Court order

देहरादून: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 2024 की उत्तराखंड सिविल सेवा मुख्य परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया है। यह परीक्षा 16 नवंबर से 19 नवंबर के बीच प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे अग्रिम आदेशों तक के लिए टाल दिया गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर सेवा परीक्षा 2024 को स्थगित करने के आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद आयोग ने भी इस संबंध में जानकारी साझा की है।

हाईकोर्ट का आदेश

नैनीताल हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की पीठ ने अभ्यर्थी हिमांशु तोमर की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। दरअसल, आयोग ने पहले ही परीक्षा के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली थीं, लेकिन हाल ही में हिंदी के तीन प्रश्न पत्रों के पाठ्यक्रम में बदलाव के कारण अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।

अभ्यर्थियों की चिंताएं

इस बदलाव के चलते अभ्यर्थियों ने कार्मिक विभाग को ज्ञापन सौंपकर परीक्षा को कुछ समय के लिए टालने की मांग की थी। हिमांशु तोमर ने प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने के बाद कुछ आपत्तियों के साथ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने परीक्षा से केवल दो दिन पहले आदेश जारी किया।

आगे की प्रक्रिया

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार पीसीएस परीक्षा को स्थगित किया जा रहा है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगली परीक्षा की तिथि जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर साझा की जाएगी।

यह निर्णय अभ्यर्थियों के लिए राहत की बात है, जो परीक्षा की तैयारी को लेकर चिंतित थे। अब सभी की नजरें आयोग की वेबसाइट पर अगली तारीख की घोषणा पर हैं।

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