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वक्फ संशोधन विधेयक 2024: विवादित धारा 40 खत्म, अब जिला कलेक्टर करेंगे संपत्ति का निर्णय

Waqf Amendment Bill 2024: Controversial Section 40 abolished, now District Collector will decide on property

नई दिल्ली: वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को लेकर संसद में जोरदार बहस जारी है। इस विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण बदलाव वक्फ अधिनियम की धारा 40 को खत्म करना है, जो अब तक वक्फ बोर्ड को किसी भी भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार देता था। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे वक्फ अधिनियम का सबसे कठोर प्रावधान बताते हुए इसे हटाने की जरूरत पर जोर दिया।

विधेयक मुस्लिम समुदाय की संपत्तियां नहीं छीनता: रिजिजू

लोकसभा में चर्चा के दौरान रिजिजू ने कहा, “धारा 40 का कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग कर रहे थे, जिससे वक्फ संपत्तियों की संख्या बढ़ती जा रही थी।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय की किसी भी संपत्ति को छीनने के लिए नहीं है, जैसा कि कुछ विपक्षी नेता प्रचार कर रहे हैं।

भारत में 8.72 लाख वक्फ संपत्तियां, 30 वक्फ बोर्ड संचालित

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में वक्फ बोर्ड 8.72 लाख संपत्तियों का नियंत्रण करते हैं, जो कुल मिलाकर 9.4 लाख एकड़ से अधिक भूमि पर फैली हुई हैं। देश में 30 वक्फ बोर्ड कार्यरत हैं, जो इन संपत्तियों की देखरेख करते हैं। पहले वक्फ बोर्ड को यह अधिकार था कि वे तय कर सकते थे कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं। अब इस अधिकार को जिला कलेक्टर के पास स्थानांतरित कर दिया गया है, जिससे प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने का दावा किया जा रहा है।

विवादित संपत्तियों पर अब हाई कोर्ट में अपील संभव

नए संशोधन के तहत, वक्फ संपत्ति से जुड़े विवादों पर अब केवल वक्फ न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम नहीं होगा। अब न्यायाधिकरण के फैसलों के खिलाफ 90 दिनों के भीतर हाई कोर्ट में अपील करने का प्रावधान किया गया है। इससे पहले, अदालतें इन मामलों में दखल नहीं दे सकती थीं, जिससे कई बार संपत्ति मालिकों के अधिकार प्रभावित होते थे।

40,000 से अधिक मुकदमे लंबित, विधेयक से मिलेगी राहत

रिजिजू ने बताया कि वक्फ संपत्तियों से जुड़े 40,000 से अधिक मुकदमे देशभर में लंबित हैं। उन्होंने कहा, “अगर किसी को वक्फ बोर्ड या न्यायाधिकरण के फैसले से आपत्ति है, तो अब वह अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। इससे न्याय प्रक्रिया सरल होगी और लोगों को राहत मिलेगी।”

बीजेपी का आरोप: धारा 40 का दुरुपयोग कर हड़पी गई निजी संपत्तियां

बीजेपी नेताओं का कहना है कि धारा 40 के दुरुपयोग की वजह से कई निजी संपत्तियां वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दी गईं, जिससे कई समुदायों में नाराजगी है। रिजिजू ने इस संदर्भ में केरल और हरियाणा के उदाहरण दिए।

  • केरल के कोच्चि में, चेराई गांव में 600 से अधिक ईसाई परिवारों और चर्चों ने शिकायत की थी कि उनकी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया
  • हरियाणा के जथलाना गांव में, एक गुरुद्वारे की भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित करने का दावा किया गया था।

रिजिजू ने कहा कि कैथोलिक ईसाई समुदाय चाहता है कि यह विधेयक जल्द से जल्द पारित हो, ताकि इस तरह के विवादों को रोका जा सके।

क्या कहता है नया वक्फ विधेयक?

  • धारा 40 को खत्म किया गया, जिससे अब वक्फ बोर्ड बिना किसी प्रक्रिया के निजी संपत्तियों को वक्फ घोषित नहीं कर सकता।
  • अब जिला कलेक्टर तय करेगा कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं, जिससे अनियमितताओं को रोका जा सकेगा।
  • वक्फ न्यायाधिकरण के निर्णयों को चुनौती देने का अधिकार अब हाई कोर्ट को दिया गया है।
  • 40,000 से अधिक लंबित मुकदमों के जल्द समाधान की दिशा में यह विधेयक कारगर साबित हो सकता है।

विपक्ष ने बताया विभाजनकारी कदम

हालांकि, विपक्ष ने इस विधेयक को विभाजनकारी और मुस्लिम विरोधी करार दिया। कई विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार धार्मिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रही है और वक्फ संपत्तियों पर कानूनी अधिकार कमजोर कर रही है।

क्या वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को मिलेगी मंजूरी?

लोकसभा में इस विधेयक पर लंबी बहस के बाद वोटिंग कराई जाएगी। अगर यह विधेयक पारित होता है, तो यह भारत में वक्फ कानून में एक ऐतिहासिक बदलाव होगा, जिससे कई विवादित संपत्ति मामलों का समाधान निकल सकता है

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