
देहरादून: उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 23 जनवरी 2024 को वोटिंग होगी, जबकि 25 जनवरी को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनावों की घोषणा के साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है।
नामांकन और जांच प्रक्रिया
- नामांकन: 27 से 30 दिसंबर के बीच नामांकन प्रक्रिया होगी।
- जांच: 31 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी।
- नाम वापसी: 2 जनवरी नाम वापसी की अंतिम तारीख तय की गई है।
उत्तराखंड में 112 निकायों में होगा चुनाव
प्रदेश के 13 जिलों में कुल 112 निकाय हैं। सबसे अधिक निकाय उधम सिंह नगर में (19 निकाय) हैं, जबकि सबसे कम बागेश्वर में (3 निकाय)। चुनाव से पहले वोटर लिस्ट भी लगभग तैयार हो चुकी है।
चुनाव खर्च सीमा तय
राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की सीमा पहले ही तय कर दी है:
- नगर प्रमुख (नगर निगम)
- 40 वार्ड तक: ₹20 लाख
- 41-60 वार्ड: ₹25 लाख
- 61+ वार्ड: ₹30 लाख
- उप नगर प्रमुख (नगर निगम): ₹2 लाख
- सभासद (नगर निगम): ₹3 लाख
- अध्यक्ष (नगर पालिका परिषद)
- 10 वार्ड तक: ₹6 लाख
- 10+ वार्ड: ₹8 लाख
- सदस्य (नगर पालिका परिषद): ₹80,000
- अध्यक्ष (नगर पंचायत): ₹3 लाख
- सदस्य (नगर पंचायत): ₹50,000
प्रत्याशियों के नामांकन शुल्क और जमानत राशि
- नगर प्रमुख (नगर निगम)
- नामांकन शुल्क: सामान्य ₹800, एससी/एसटी/ओबीसी/महिला ₹400
- जमानत राशि: सामान्य ₹12,000, एससी/एसटी/ओबीसी/महिला ₹6,000
- सभासद (नगर निगम)
- नामांकन शुल्क: सामान्य ₹400, एससी/एसटी/ओबीसी/महिला ₹200
- जमानत राशि: सामान्य ₹4,000, एससी/एसटी/ओबीसी/महिला ₹2,000
- अध्यक्ष (नगर पालिका परिषद)
- नामांकन शुल्क: सामान्य ₹500, एससी/एसटी/ओबीसी/महिला ₹250
- जमानत राशि: सामान्य ₹6,000, एससी/एसटी/ओबीसी/महिला ₹3,000
चुनावी खर्च पर कड़ी निगरानी
राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रशासन को प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की निगरानी और नियमित लेखा-जोखा रखने का निर्देश दिया है।
उत्तराखंड निकाय चुनाव 2024 राज्य की राजनीति में अहम भूमिका निभाएंगे। आचार संहिता लागू होने के बाद अब सभी दलों और प्रत्याशियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है।